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प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन आज से लागू नहीं होगी
भोपाल में 1443 लोकेशन पर बढऩे थे रेट, चुनाव के बाद लागू होंगी नई दरें

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भोपाल। भोपाल में आज से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। यानी, भोपाल समेत मध्यप्रदेश में वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। सोमवार सुबह यह आदेश सामने आए।
बता दें कि भोपाल में कुल 1443 लोकेशन पर एवरेज 7.19त्न गाइडलाइन यानी, कलेक्टर रेट बढऩा प्रस्तावित था। जिला मूल्यांकन समिति के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए मार्च के आखिरी दिनों में रजिस्ट्रार ऑफिसों में भीड़ लगी रही। आईएसबीटी, परी बाजार और बैरसिया स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में 30 और 31 मार्च को ही 1600 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई। नई गाइडलाइन में कोलार, सलैया, अयोध्या बायपास और मिसरोद में प्रॉपर्टी सबसे महंगी होना प्रस्तावित की गई थी। यहां पर गाइडलाइन 25त्न से लेकर 94त्न तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया था। वहीं, शहर से जुड़े इलाकों में बसी 22 कॉलोनियां भी गाइडलाइन से जोड़ी गई। हालांकि, यहां पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री होगी।

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