नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को 9 जुलाई तक जैन की याचिका पर फैसला करना चाहिए। दरअसल, हाईकोर्ट जैन की जमानत याचिका पर छह हफ्ते का स्टे लगाया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।