Supreme court:दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश- 9 जुलाई तक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को 9 जुलाई तक जैन की याचिका पर फैसला करना चाहिए। दरअसल, हाईकोर्ट जैन की जमानत याचिका पर छह हफ्ते का स्टे लगाया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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