जबलपुर। मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सचिव और इंजीनियर इन चीफ को हाइकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस ए के सिंह की बेंच ने दोनों को 17 फरवरी को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल पीडब्ल्यूडी (PWD) के सचिव डीपी आहूजा और चीफ इंजीनियर आरके मेहरा के खिलाफ वारंट जारी किया है। कर्मचारी संघ के महामंत्री नंदलाल अहिरवार ने याचिका दायर की थी। याचिका में न्यूनतम वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग की थी। हाइकोर्ट ने फरवरी 2023 को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस नियम का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया है।