MP High Court: लोक निर्माण विभाग के सचिव और चीफ इंजीनियर के खिलाफ वारंट जारी

जबलपुर। मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सचिव और इंजीनियर इन चीफ को हाइकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस ए के सिंह की बेंच ने दोनों को 17 फरवरी को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल पीडब्ल्यूडी (PWD) के सचिव डीपी आहूजा और चीफ इंजीनियर आरके मेहरा के खिलाफ वारंट जारी किया है। कर्मचारी संघ के महामंत्री नंदलाल अहिरवार ने याचिका दायर की थी। याचिका में न्यूनतम वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग की थी। हाइकोर्ट ने फरवरी 2023 को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस नियम का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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