MP: मूल्य पर उपार्जन कार्य में उपयोगी नाप-तौल उपकरणों का होगा सत्यापन
खाद्य मंत्री राजपूत ने दिये निर्देश,  सत्यापन की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे


भोपाल। खरीफ उपार्जन वर्ष 2024 -25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अभी किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन केन्द्रों से संबंधित समितियां एवं कृषि उपज मंडी समितियों के4 नाप-तौल यंत्रों का शत- प्रतिशत सत्यापन उपार्जन कार्य शुरू होने के पूर्व कराया जाए। साथ ही जिले में उत्पादन कार्य में संलग्न शासकीय, निजी अथवा संयुक्त भागीदारी के भंडार गृहों के धर्म कांटा की भी जांच/ सत्यापन सुनिश्चित करें। जांच एवं सत्यापन कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजें। नियंत्रक नापतौल ने सभी नापतौल निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें तथा खाद्य मंत्री श्री राजपूत के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।

पंद्रह दिन में दो हजार मीट्रिक टन करनी होगी गेहूं की स्टॉक लिमिट

भोपाल। मध्यप्रदेश में गेहूं के दाम स्थिर रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक सीमा तय करने के पूर्व में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में नवीन अधिसूचना के द्वारा थोक विक्रेता/व्यापारी की अधिकतम स्टॉक क्षमता एवं प्रोसेसर्स की मासिक स्थापित क्षमता में संशोधन किया गया है ।                 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि संशोधित आदेश के अनुसार 15 दिनों के भीतर व्यापारी/थोक विक्रेता को गेहूं का स्टॉक 2000 मिट्रिक.टन तक लाना है। इसी प्रकार प्रोसेसर्स का स्टॉक भी उसकी मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत मात्रा को वर्ष 2024-25 के शेष महीनों की संख्या से गुणा करने पर आने वाली मात्रा के समतुल्य से अधिक नहीं रखना है। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तय सीमा से अधिक रखे अनाज को जब्त कर लिया जाएगा। भंडारण को लेकर  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को  निर्देश जारी कर दिए हैं।
        जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल मीना मालाकार ने बताया कि इस संबंध में म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. गेहूं नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया गया है तथा स्टॉक सीमा का उल्लंघन पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों को प्रवेश तलाशी एवं अभिग्रहण आदि की शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने भोपाल जिले के सभी गेहूं  व्यापारियों, थोक विक्रेताओं से कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई सीमा अनुसार ही गेहूं का स्टॉक संधारित करें अन्यथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर म.प्र. गेहूं नियंत्रण आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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