MP: माखन लाल चतुर्वेदी विवि के प्रो. संजय द्विवेदी और पवित्र श्रीवास्तव की नियुक्ति कोर्ट ने निरस्त की
जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व प्रभारी कुलपति संजय द्विवेदी तथा प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव की 2009 में रीडर पद की नियुक्ति को जबलपुर उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने निरस्त करने आदेश दिया है।
दोनों को CAS (कैरियर एडवांसमेंट स्कीम) में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था और श्री संजय द्विवेदी को कुछ समय के लिए भोपाल में उसी विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार भी सौंपा गया था। रीडर के रूप में उनकी मूल नियुक्ति 15 साल की सेवा के बाद रद्द कर दी गई है और श्री पवित्र श्रीवास्तव के साथ भी यही मामला है।
उच्च न्यायालय ने पाया है कि चयन समिति के गठन के मानदंडों का विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार पालन नहीं किया गया था और जनसंचार और जनसंपर्क और विज्ञापन विभाग के प्रमुख को चयन समिति/साक्षात्कार पैनल में शामिल नहीं किया गया था जो अनिवार्य था।