MP: जब छापा मारा जा रहा था, उसी समय सोने की सिल्लियों वाली गाड़ी निकल गई…
भोपाल। परिवहन विभाग में रहकर करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई में लोकायुक्त पुलिस की लापरवाही सामने आई है। गुरुवार 19 दिसंबर को सुबह 6 बजे जब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी ई-7 स्थित मकान नंबर 78 और एक अन्य मकान ई-7/657 पर एक साथ कार्रवाई की। उसी दौरान सोना और कैश से भरी कार कॉलोनी से निकली थी।
लोकायुक्त का दावा है कि 78 नंबर मकान सौरभ शर्मा का आवास है और 657 नंबर मकान कार्यालय चलाया जा रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि ये कार ई-7 से ही निकली थी। छापों के बाद यह कार क्रमांक एमपी 04 बीए 0050 गुरुवार देर रात मेंडोरी में एक फार्म हाउस के अंदर मिली थी। यह सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर की थी। जानकारी के मुताबिक, कार को प्यारे नाम का युवक चला रहा था। उसकी मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि छापों के दौरान ये कार अरेरा कॉलोनी के ई-7 में थी । प्यारे फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है।
सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज (गुरुवार) ही सौरभ ने अपने वकील राकेश पाराशर के जरिए अग्रिम जमानत याचिका फाइल की थी। सुनवाई शुक्रवार को होना थी, लेकिन वकील के अनुरोध पर जज ने आज ही सुनवाई की और सौरभ शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।