MP NURSING COLLEGES SCAM: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश – फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वालों के नाम सौंपें

जबलपुर। सीबीआई जांच में अपात्र पाये गये मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की सूची पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस ए के पालीवाल ने राज्य सरकार को दिये हैं. इसके साथ ही युगलपीठ ने पूर्व में पारित आदेश का पालन कराने के लिए बिना समय बर्बाद किये परीक्षा परिणाम घोषित करने के भी निर्देश दिए. युगलपीठ ने जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित किये जाने को चुनौती दी गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है “सीबीआई जांच में अपात्र मिले नर्सिंग कॉलेजों को साल 2018 में कैसे मान्यता दी गई. मान्यता देने वाले अधिकारियों की सूची कोर्ट में पेश की जाए.” याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया “नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.”

सुनवाई के दौरान पुलिस उप आयुक्त (अपराध) भोपाल की तरफ से बताया गया “एमपीएनआरसी कार्यालय से 13 से 19 दिसम्बर के बीच के डिलीट हुए सीसीटीवी फुटेज की रिकवरी के लिए केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बरखेड़ा भोपाल को सामग्री उपलब्ध करवा दी गयी है. प्रयोगशाला के निदेशक ने लिखित में सूचित किया है कि विचाराधीन जांच पूरी होने की तिथि निश्चित नहीं है.” इस पर युगलपीठ ने आदेश में कहा कि आदेश के बावजूद लैब डायरेक्टर का जवाब उनकी उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है. डायरेक्टर का दृष्टिकोण अत्यंत घृणित है.” मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की गई है।

Exit mobile version