भोपाल। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के एजेंट के रूप में काम न करें। साथ ही आवेदक को 2 लाख रुपए से ज्यादा की मांगी गई जानकारी मुफ्त देने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि भोपाल के फिल्ममेकर नीरज निगम ने 2019 में सूचना के अधिकार के तहत पशुपालन विभाग में पदस्थ अधिकारी आरके रोकड़े के बारे में जानकारी मांगी थी। संबंधित सूचना अधिकारी ने 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी नहीं दी। इसके बाद निगम ने सूचना आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। यहां से बिना जांच के ही अपील खारिज कर दी गई। फैसले को अगस्त 2023 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई।
30 दिन में जानकारी देने का नियम
नियम के अनुसार तीस दिन के अंदर आवेदक को जानकारी दी जानी चाहिए , लेकिन 31 वें दिन विभाग के तरफ से नीरज निगम को पत्र लिखकर बताया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी व्यापक है। इसके लिए 2 लाख 12 हजार पत्रों में यह जानकारी मिलेगी। इसलिए 2 लाख 12 हजार रुपए जमा करने होंगे। अपीलकर्ता ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देते हुए बताया गया कि चूंकि सूचना 30 दिन के अंदर नहीं दी गई है, इसलिए जानकारी फी ऑफ कास्ट उपलब्ध करवाई