MP: टीआई समेत 6 पुलिसवालों पर FIR के आदेश:युवक को पीटा, झूठा केस बनाया; हाईकोर्ट ने कहा- पूरे थाना स्टाफ का ट्रांसफर 900Km दूर करो

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसवालों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 900 किलोमीटर दूर किया जाए, जिससे ये लोग जांच प्रभावित न कर पाएं। अगर तीन महीने के अंदर आदेश का पालन नहीं होता है, तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

मामला 17 सितंबर 2023 का है। टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने और झूठा केस बनाने का आरोप है। शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

एमपी के सभी थानों के हर कमरे में लगाएं सीसीटीवी
जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा। प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।

आरक्षक ने वर्दी फाड़कर झूठे केस में फंसाया
अखिलेश पांडे मोजर बेयर कंपनी में सुपरवाइजर हैं। 17 सितंबर को उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने (अनूपपुर) में कॉल लगाया। थाने से आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 5 हजार रुपए की घूस मांगी। कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाने प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी केस बना दिया।

मदद नहीं मिली तो हाईकोर्ट में लगाई याचिका
अखिलेश की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने उनके केस की पैरवी की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने एसपी से भी शिकायत की थी। कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले से जुड़े फुटेज देखे। आज सुनवाई के बाद 41 पन्नों का फैसला सुनाया।

इन पर एक्शन

आरजे धारिया, भालूमाड़ा थाना प्रभारी
एएसआई प्रभाकर पटेल
एएसआई रामहर्ष पटेल
प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी
आरक्षक मकसूदन सिंह
आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान

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