MP: स्कूल शिक्षा मंत्री का राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामला हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच सुनेगी

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के  खिलाफ भारतीय ध्वज संहिता उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास पहुंच गया है।

कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के अभय बंगात्री और कौशल एस की याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका कर्ता ने तिरंगे के अपमान के मामले में केस दर्ज कर जांच करने को लेकर याचिका दायर की थी। इसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के लिए संभावित तारीख तय की थी। सुनवाई के बाद मामला डिविजनल बेंच के पास पहुंच गया है।

नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा निकाली गई। इसमें मंत्री एक खुली जीप पर सवार थे। इस जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज को चिपकाया गया था। जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा (2) के बिंदु 11 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढंकने के काम में नहीं लगाया जाएगा। इसके  विपरीत स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में जीप के बोनट पर ध्वज को चिपकाया गया। जानकारों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की जगह बोनट पर चिपकाना अपमान है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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