MP: देवरा कांड हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब, स्थगन आदेश जारी!
Rewa। महादेवन मंदिर देवरा में हुई घटना को लेकर हाईकोर्ट ने MP Govt, BJP विधायक पुलिस IG तथा SP सहित 8 को को जारी हुई नोटिस।
याचिकाकर्ता नरेंद्र बहादुर सिंह ने महादेवन मंदिर परिसर में हुई घटनाओं को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी जिसमें मऊगंज में हुई हिंसा के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को नोटिस जारी किया है इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, तथा रीवा जोन के आईजी, मऊगंज के पुलिस अधीक्षक समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया है।
शाहपुर थाने के देवरा गांव में स्थित महादेवन मंदिर में अतिक्रमण को लेकर कई दिनों से बवाल चल रहा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में नरेन्द्र बहादुर सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें उन्होंने आठ लोगों को पार्टी बनाया है जिसमें म.प्र. शासन, आईजी, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, शाहपुर थाना प्रभारी, तहसीलदार हनुमना व विधायक प्रदीप पटेल शामिल है। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय इस मामले में शासन से जवाब तलब किया है। शासन को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश न्यायालय ने जारी किये है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता एड. अनिल तिवारी ने बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व याचिका न्यायालय में दायर थी जिसमें न्यायालय ने नए दस्तावेजों के साथ पुन: न्यायालय में जाने का आदेश दिया था। हम लोग सारे दस्तावेजों और हाल में हुए घटनाक्रम को लेकर पुन: न्यायपालिका के पास पहुंचे है जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। तब तक वहां यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने 8 बिंदुओं में जवाब मांगा है। जिसमें देवरा गांव में बसे लोगों को यदि पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था तो उनको बेदखल क्यों किया जा रहा है, क्या यह सब राजनीतिक दबाव में आकर किया जा रहा है, यदि सरकार व प्रशासन को अतिरिक्त हटाना था तो विधायक कैसे जेसीबी मशीन लेकर चले गए, वहां धार्मिक उन्माद फैलाया गया जिसमें क्या कार्रवाई की गई, लोगों ने आईजी व एसपी के पास शिकायत की थी उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन तमाम बिंदुओं पर जवाब तलब किया है।