जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार-बार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाए।
यह परीक्षा पहले चार बार टाली जा चुकी है- दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार एमपी नर्सिंग काउंसिल की ओर से।
कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के 50 हजार से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की भूमिका अब समाप्त हो चुकी है और अब किसी भी कॉलेज का मामला कमेटी को नहीं सौंपा जाएगा।