MP : IAS रश्मि अरुण शमी और संजीव सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट

भोपाल ।भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रश्मि अरुण शमी और संजीव सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा वारंट जारी किए गए हैं। बुरहानपुर की एक महिला माध्यमिक शिक्षक ने याचिका लगाई है। इसी याचिका के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना का मामला शुरू हो गया है।

महिला शिक्षक का नाम श्रीमती माधुरी प्रजापति है। बुरहानपुर में रहती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को श्रीमती माधुरी प्रजापति को माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने और उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से अब तक का संपूर्ण वेतन अन्य लाभ इत्यादि का भुगतान करने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किए थे। अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश का 1 साल बाद तक पालन नहीं हुआ। तब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके आदेश की अवमानना की याचिका प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने पिटीशन नंबर 2094/2024 की सुनवाई के बाद जमीदार अधिकारियों के विरुद्ध वारंट जारी करने के आदेश दिए।

हाई कोर्ट द्वारा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी और आयुक्त स्कूल शिक्षा संजीव सिंह के खिलाफ नामजद वारंट जारी किए हैं। यह वारंट दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए। पुलिस को आदेशित किया गया है कि दोनों अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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