संजय चतुर्वेदी
भोपाल। संपत्ति की रजिस्ट्री करा लेने तथा उस पर कब्जा हासिल कर लेने के कई साल बाद अब संपत्ति का स्वामी घोषित करने की याचिका पर भोपाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नेशनल हेराल्ड को लीज पर दी गई जमीन को अवैध रूप से बिना अनुमति बेच देने से बीडीए आवंटन निरस्त कर संपत्ति वापस लेने के लिए कोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर चुका है तथा खरीदने वालों के पक्ष में नामांतरण नहीं कर रहा है।
जानकारी के अनुसार प्रेस कॉम्प्लेक्स महाराणा प्रताप नगर में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को आवंटित भूखंड वापस लेने के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है वही इस भूखंड पर बने भवन को अवैध रूप से खरीदने वाले भी कोर्ट से स्वयं को स्वामी घोषित करने की मांग कर कोर्ट पहुंचे हैं जबकि बीडीए द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बनाने की याचिकाओं को जबलपुर हाईकोर्ट तक से पहले ही खारिज किया जा चुका है।
भोपाल विकास प्राधिकरण ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नई दिल्ली को भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में 1.14 एकड़ जमीन दैनिक नवजीवन के प्रकाशन के लिए आवंटित की थी। 30 साल के लिए लीज पर दी गई इस भूमि को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक बिल्डर के हवाले कर दिया और बिल्डर ने इस पावर के आधार पर भूखंड पर एक विशाल भवन बनकर अनेक लोगों को अलग-अलग हिस्सों में बेच दिया। भोपाल विकास प्राधिकरण ने जमीन का दुरुपयोग होने पर एजेएल से जवाब तलब किया था। तत्कालीन एजेएल अध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने इसका जवाब भी दिया जिसे असंतोषजनक मानते हुए बीडीए ने आवंटन निरस्त कर कब्जा पाने के लिए भोपाल कोर्ट में सिविल सूट दायर कर दिया। दस साल बाद इस मामले की सुनवाई में तेजी आई है।
बीडीए के आवंटन निरस्त करने तथा सिविल सूट दायर करने के बाद खरीदारों ने भी पक्षकार बनने के लिए कोर्ट का रुख किया लेकिन उन्हें जबलपुर हाईकोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी। अब तीन खरीदार हर महेन्द्र सिंह बग्गा, मोहम्मद आरिफ खान अलिस गौहर और निधि जैन अपने खरीदे गए हिस्से का स्वामी घोषित कराने को लेकर फिर कोर्ट पहुंचे हैं। बीडीए के सिविल सूट पर 12 दिसंबर को बयान दर्ज होने है इसके अगले ही दिन 13 दिसंबर को इन तीनों मामलों की सुनवाई होना है।