भोपाल । जिला न्यायालय ने गुरुवार को चेक बाउंस के मामले में अर्थ दंड के साथ ही 9 माह की सजा सुनाई है। यह सजा जिला सत्र प्रथम न्यायाधीश भोपाल के द्वारा फरियादी कन्हैयालाल चोटरानी के द्वारा दायर याचिका पर दी गई। फरियादी द्वारा 25 जून 2021 को चेक से 11 लाख रुपए की राशि के भुगतान न होने को लेकर न्यायालय में धोखाधड़ी का दावा किया गया था।
जानकारी अनुसार इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल निवासी आरोपी अनिल बूलचंदानी आ. स्व. श्री सुखदेव बूलचंदानी आयु 51 वर्ष ने 30 जनवरी 2021 को सहज संगम अपार्टमेंट, गुफा मंदिर रोड, लालघाटी कन्हैयालाल चोटरानी से 11 लाख रुपए की राशि उधारी के रूप में लिए थे जिसके एवज में आरोपी ने एक चेक दिया था जिसे बैंक में भुगतान हेतु पेश किया गया जो कि बाउंस हों गया था। जिसे न्यायालय प्रथम श्रेणी लघुता मरकाम ने चेक अनादरण के कारण व्यथित पक्षकार को हुई आर्थिक हानि मानते हुए आरोपी अनिल बूलचंदानी को11,00,000/- रूपये (ग्यारह लाख रूपये) पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 14,25,600/- रू० (चौदह लाख पच्चीस हजार छः सौ रूपए) भुगतान करने के साथ ही 9 माह की सजा सुनाई । अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 359 के प्रावधानों के अनुसार 2,000/- रूपये (दो हजार रूपये) तथा न्यायशुल्क 39,100 /- रू० अभियुक्त द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाए।