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MP: हाई कोर्ट ने जारी कियापूर्व सीएम शिवराज व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट

जबलपुर। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध पांच सौ का जमानती वारंट जारी किया गया है। सात जून तक की हाजिरी माफी की मोहलत को घटाकर सात मई तक कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के आधार पर पूर्व में सात जून तक व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दे दी थी। साथ ही इस सिलसिले में लिखित अभिवचन प्रस्तुत करने कहा था। किंतु तीनों की ओर से ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा, तल्ख़ टिप्पणी करते हुए नई व्यवस्था दे दी गई। दरअसल, इस मामले में तीनों की ओर उपस्थित हुए अधिवक्ताओं को सुना। साथ ही उनकी ओर से प्रस्तुत हाजिरी माफी के आवेदन पर विचार किया।

सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा, जीएस ठाकुर, सुधीर नायक व उमेश पांडे ने पक्ष रखा। यह मामला हाई कोर्ट में भी लगा था। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने तीनों नेताओं को लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के आधार पर हाजिरी माफी की व्यवस्था दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर अंतरिम राहत न देते हुए इस सिलसिले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने स्वतंत्र कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट में याचिका की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित कर दी थी।

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