Supreme Court  : MP हाई कोर्ट ने दो महिला जजों को किया था बर्खास्त, SC ने पलट दिया फैसला

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बर्खास्त की गईं दो महिला जजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नरम रुख अपनाते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस बीवी नागारत्ना और एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि असेसमेंट पीरियड के दौरान एक जज की शादी हुई थी। इसके अलावा उन्हें कोविड इन्फेक्शन हुआ और फिर गर्भपात भी झेलना पड़ा। उनके भाई को भी कैंसर हो गया था। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि लगातार उनका पर्फॉर्मेंस खराब ही था। ऐसे में बर्खास्तगी से पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस तरह से किसी को बर्खास्त कर देना अवैध और दंडात्मक है। उन्होंने कहा कि महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।

बेंच ने कहा, हाई कोर्ट की रिपोर्ट हमें सील कवर में मिली है। हमें लगता है कि दंड के रूप में यह कार्रवाई की गई है। ऐसे में सरकार के आदेश को एक तरफ रखा जाता है। कोर्ट ने कहा कि, दोनों महिला जज फिर से जॉइन करने के योग्य हैं। 15 दिनों के भीतर उन्हें बहाल किया जाए और जिस दौरान वे ड्यूटी पर नहीं थीं उसे भी पेंशन बेनिफिट के दौर पर जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के लिए अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति से संबंधित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। SC ने 11 नवंबर, 2023 को, कथित असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार द्वारा छह महिला दीवानी न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का स्वत: संज्ञान लिया था।

हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण अदालत ने एक अगस्त, 2024 को अपने पहले के प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया और चार अधिकारियों- ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि अन्य दो अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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