High court जज की पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर आज फिर बरसा सुप्रीम कोर्ट

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा बेंगलुरु की एक कॉलोनी को ‘पाकिस्तान’ कहकर संबोधित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर तीखी टिप्पणी की। इस केस की सुनवाई के आखिरी दिन शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी तो भारत की ही संप्रभुता के खिलाफ है। जज ने मुस्लिम बहुल गोरी पाल्या इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहकर संबोधित किया था। इसी पर 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘कोई भी भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। यह तो भारत की संप्रभुता के ही खिलाफ है।’

बेंच ने कहा कि जजों को डिजिटल युग में बात करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। आज हर चीज की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और उस पर लोग करीबी नजर रखते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय शामिल थे। हालांकि अदालत ने हाई कोर्ट जज की ओर से कार्यवाही के दौरान माफी मांगने पर भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न्याय के हित में था। इसके अलावा हाई कोर्ट के सम्मान के लिहाज से भी यह अहम है। इसके साथ ही अदालत ने मामले को सुनवाई समाप्त कर दी, जिसका उसने स्वत: संज्ञान लिया था।

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