बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 20000 रुपये, इस योजना के लिए करें आवेदन, जानें नियम

शादी अनुदान योजना: आजकल शादी करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। कई लोग गरीब होते हैं, इसलिए वे अपनी बेटी की शादी का खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर गरीब लोगों के लिए शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं ताकि माता-पिता आवेदन कर अनुदान प्राप्त कर सकें और अपनी बेटियों की शादी कर सकें। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने दी।

यूपी की शादी अनुदान योजना

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की शादी अनुदान योजना के पात्र आवेदकों को केवल 20,000.00 यानी बीस हजार रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदक शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मेरठ के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु वर्तमान में कुल 139 लाभार्थियों का बजट प्राप्त है। योजना के नियम जानें विवाह अनुदान आवेदन हेतु विभिन्न प्रकार के नियम निर्धारित किये गये हैं।

यह अनुदान आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। इसके लिए पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, साथ ही विवाह अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000/- एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है, पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वर एवं वधू की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आवेदक एवं वधू का आधार कार्ड एवं फोटो के साथ विवाह अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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