दिलजीत दोसांझ के शो में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां, एपी ढिल्लो का शो शिफ्ट किया रैली ग्राउंड

 चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया है कि 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ था. चंडीगढ़ प्रशासन ने वॉलंटियर्स के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की सिफारिश की है. कॉन्सर्ट में साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ है. इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये भी बताया गया कि 21 दिसंबर को होने वाला एपी ढिल्लो का शो रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है.

13 दिसंबर को, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 75 डेसिबल (डीबी) की अधिकतम सीमा पर शोर बनाए रखने के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अधीन, सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ केम्यूजिक कॉन्सर्ट की इजाजत दी थी. अदालत ने आदेश दिया था कि उसे कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है. अगर साउंड लेवल 75 डेसिबल से ज्यादा की न हो. कोर्ट ने तभी साफ कर दिया था कि अगर ऐसा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

तय स्टैंडर्ड से ज्यादा साउंड रिकॉर्ड की गई
चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि कॉन्सर्ट में साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ है. इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है. प्रशासन ने बताया कि तीन अलग-अलग लोकेशन पर साउंड पॉल्यूशन की जांच की गई थी. तीनों ही लोकेशन पर तय स्टैंडर्ड से ज्यादा साउंड रिकॉर्ड की गई थी. तीनों ही लोकेशन पर 76 से लेकर 93 डेसिबल दर्ज किया गया था.

चंडीगढ़ प्रशासन ने दी स्टेटस रिपोर्ट
शो के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था. इसलिए उसके वरिष्ठ स्थायी वकील अमित झांजी ने अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया. हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, संगीत कार्यक्रम के दौरान शोर के स्तर की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर द्वारा एक समिति का गठन किया गया था.एडवोकेट रणजीत सिंह ने जारी की जनहित याचिका
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर एडवोकेट रणजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शो होने के बाद प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था. याचिकाकर्ता का कहना था कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ के सेंटर में है और अगर वहां ये कॉन्सर्ट करवाया गया, तो वहां आस पास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानी हो सकती है.

जनवरी के पहले सप्ताह में होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनाई जनवरी के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.. पीठ द्वारा एक विस्तृत आदेश अभी जारी किया जाना बाकी है.

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