गोवा में आयरिश टूरिस्ट के रेपिस्ट और हत्यारे को उम्रकैद, 8 साल बाद हुआ इंसाफ

 गोवा

आखिरकार 8 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आयरिश मूल की टूरिस्ट को इंसाफ मिल ही गया. गोवा की अदालत ने आयरलैंड की रहने वाली डैनिएल मैकलॉक्लिन के रेप और मर्डर के दोषी शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

फैसला गोवा के मडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया है. मामला 2017 का है. तब कैनाकोना में आयरिश पर्यटक डैनिएल मैकलॉक्लिन की हत्या की गई थी. इस केस में विकट भगत नामक शख्स को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उसे पीड़िता के साथ बलात्कार के लिए भी कठोर आजीवन कारावास की सजा मिली है.

फरवरी 2017 में आई थी गोवा

बता दें कि 25 साल की डैनिएल मैकलॉक्लिन मूल रूप से आयरलैंड की रहनेवाली थी. हालांकि उसके पास ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों देशों की नागरिकता थी. वो अपनी एक दोस्त के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट पर साल 2017 के फरवरी महीने में गोवा घूमने के लिए आई थी.

13 मार्च की शाम को वो पालोलिम बीच के पास एक गांव में होली की पार्टी सेलिब्रेट करने गई थी. इत्तेफाक से उसे देर हो गई और वो गांव से अपने होटल के लिए अकेली ही लौट रही थी. लेकिन इससे पहले कि वो होटल के कमरे में वापस लौट पाती उसका रेप कर हत्या कर दी गई.

पत्थर से कुचला गया था चेहरा

घटना के अगले दिन सुबह यानी 14 मार्च 2017 को डैनिएल मैकलॉक्लिन की लाश कानाकोना के देवबाग बीच के पास एक खाली जगह पर पड़ी मिली थी. लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था. उसका सिर और चेहरा दोनों बुरी तरह से कुचला हुआ था.

डैनियल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि उसका कत्ल करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि उसकी मौत गले में दबाव पड़ने और ब्रेन हैमरेज के चलते हुई थी.

हत्यारा गोवा का पुराना हिस्ट्रीशीटर

डैनियल की मौत की जांच कर रही पुलिस टीम को छानबीन में पता चला कि भारत आने के बाद उसकी विकट भगत नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई थी. वो कई जगहों पर डैनियल के साथ घूमता हुआ देखा गया था. हालांकि पुलिस की मानें तो विकट भगत गोवा का एक पुराना हिस्ट्रीशीटर है, लेकिन शायद डैनियल को उसकी सच्चाई का पता नहीं था. और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई. विकट भगत ने ये बात कुबूल की थी कि उसने सुनसान इलाके में मौका देखकर पहले डैनियल के साथ रेप किया और फिर पकड़ जाने के डर से उसकी हत्या कर दी.

 


Source : Agency

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