भोपाल । मध्य प्रदेश में 700 नर्सिंग कॉलेज पंजीकृत थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की पहली रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेज को नियमों के अनुसार पत्र पाया गया है।दूसरी बार की जांच में लगभग 87 नर्सिंग कॉलेज को पात्रता के अंदर रखा गया है। चार नर्सिंग कॉलेज ने सीबीआई की जांच के डर से कॉलेज संचालन से मना कर दिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने शुक्रवार को ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेज से संबंधित सभी 10 मामलों को जबलपुर की मुख्य खंडपीठ में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं।हाई कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन डायरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन ने सत्र खत्म हो जाने के बाद अतिरिक्त सीटों की मान्यता देने का आदेश दिया था। हालांकि प्रशासकों ने सत्र समाप्त होने के कारण इसे लागू नहीं किया। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और बीएमएचआरसी के नर्सिंग कॉलेज में जो कमी थी।उसे पूरा कर लिया गया है। अब यहां पर नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाने की अनुमति दोनों संस्थाओं को होगी। कुल मिलाकर 500 नर्सिंग कॉलेज अभी भी पात्रता के अनुसार नहीं होने से इन कॉलेज के बंद होने की संभावना बलवती है।