Bhopal. विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा की भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसके अगले दिन भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में कटारे को फर्जी उपनेता बता दिया। इस बयान के बाद हेमंत कटारे ने उन्हें पागल कहा।
वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भूपेंद्र सिंह से पूछ लिया कि क्या दोनों उप मुख्यमंत्री के पद संवैधानिक हैं? यानि ‘डिप्टी’ पद को लेकर चल रही बयानबाजी में उपनेता प्रतिपक्ष के साथ ही उप मुख्यमंत्री को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। एक्सपर्ट कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री तीनों ही पद संवैधानिक नहीं सांविधिक पद हैं।
फर्जी विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
11 फरवरी को उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस दौरान विधानसभा में भूपेंद्र सिंह मौजूद नहीं थे। अगले दिन भूपेंद्र सिंह ने आरोपों का जवाब दिया।
इसके साथ ही उन्होंने हेमंत कटारे को फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष और बलात्कारी तक कह दिया। हालांकि, वे जैसे ही सदन से बाहर आए तो मीडिया से बात करने की बजाय उन्होंने कह दिया कि सब कार्रवाई में हैं। वहां से निकलवा लीजिए।
नेता प्रतिपक्ष ने पूछा- उपमुख्यमंत्री संवैधानिक हैं क्या?
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में कहा- भाजपा के नेता हैं तो विषय से भटकाने का उनका काम है। मैं ये कहता हूं कि पहले सरकार ये बताए कि उपमुख्यमंत्री के पद संवैधानिक हैं? फिर बात करें डिप्टी लीडर की। सरकार स्पष्ट करे, मोहन यादव स्पष्ट करें कि उपमुख्यमंत्री संवैधानिक पद है या नहीं। किस हैसियत से इनको उपमुख्यमंत्री बना रखा है।
भूपेंद्र सिंह नियमावली लेकर पहुंचे थे सदन
हेमंत कटारे के आरोप लगाने के बाद सत्र के चौथे दिन पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह विधानसभा की नियमावली लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा- मैंने विधानसभा में जो विषय रखा है कि उपनेता पद का कोई प्रावधान विधानसभा की नियमावली में नहीं हैं। इसलिए जो हेमंत कटारे द्वारा उपनेता लिखा जाता है, ये नियम विरुद्ध है।
इसका नियम ये है कि इसका विधिवत राजपत्र में प्रकाशन होता है। विधानसभा की नियमावली में सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान है। जिसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी होता।
कटारे बोले-सचिवालय ने उपनेता की अधिसूचना जारी की
भूपेंद्र सिंह के फर्जी उपनेता बताने पर अटेर विधायक हेमंत कटारे ने कहा- 25 जनवरी 2024 को मप्र विधानसभा सचिवालय के पत्रक भाग-2 से एक सूचना जारी हुई। जिसमें मुझे उपनेता का रिकग्निशन यहां की विधानसभा सचिवालय ने दिया। पीएस ने वह सूचना जारी करके मुझे शुभकामनाएं दीं। जब पीएस ने जारी किया तो निश्चित ही अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद ही जारी किया होगा।
कटारे ने कहा कि भूपेंद्र सिंह बहुत ही अनपढ़ और गंवार किस्म के व्यक्ति हैं। वो कागजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। जब उन्होंने फर्जी कहा तो वो विधानसभा सचिवालय के निर्णय को कह रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदित निर्णय को कह रहे हैं।