मुम्बई। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई। यह मामला पिछले सात सालों से चल रहा था। हालांकि, सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। बता दें, उन्होंने हाल ही में अपनी नई फिल्म सिंडिकेट का भी ऐलान किया है।
कोर्ट ने कहा, इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गैरहाजिर था, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी करने का आदेश दिया गया है। साथ ही राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3 लाख 72 हजार 219 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की सजा और भुगतनी होगी। बता दें, जिस अपराध के तहत राम गोपाल वर्मा को यह सजा सुनाई गई है, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है।