Bollywood: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल

मुम्बई। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई। यह मामला पिछले सात सालों से चल रहा था। हालांकि, सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। बता दें, उन्होंने हाल ही में अपनी नई फिल्म सिंडिकेट का भी ऐलान किया है।
कोर्ट ने कहा, इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गैरहाजिर था, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी करने का आदेश दिया गया है। साथ ही राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3 लाख 72 हजार 219 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की सजा और भुगतनी होगी। बता दें, जिस अपराध के तहत राम गोपाल वर्मा को यह सजा सुनाई गई है, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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