एक देश-एक चुनाव के लिए बिल सोमवार को आएगा

नई दिल्ली ।  केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश-एक चुनाव को से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इस बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे।
कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन करने की सिफारिश की है। इसमें अनुच्छेद 82(ए) जोडक़र लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी  को भेजे जाने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा। इनमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट- 2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है।

Related Articles