इंदौर में पहली बार भीख देने पर एफआईआर दर्ज, दो लोगों पर कार्रवाई

इंदौर: इंदौर में पहली बार किसी युवक के खिलाफ भीख मांगने का मामला दर्ज हुआ है। युवक ने भंवरकुआं चौराहे पर एक महिला को भीख दी। युवक ने महिला को भीख में 10 रुपए दिए। मामले को लेकर उन्मूलन दल ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। भंवरकुआं थाने में मामला दर्ज: दरअसल, भिक्षा मुक्ति अभियान के तहत जिले में भिक्षा लेना और देना दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके चलते गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की भिक्षा उन्मूलन दल ने भंवरकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 

वाहन चालक ने दी भीख

इधर, दो बार भीख मांगते पकड़े जाने पर दो बार शपथ पत्र देने वाली महिला के बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। भिक्षा उन्मूलन दल के अधिकारियों के मुताबिक यह घटना 21 जनवरी सुबह 10:15 बजे की है। खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर के पास भीख मांग रही महिला को एक वाहन चालक ने 10 रुपए की भीख दी। उन्मूलन टीम ने इस घटना का वीडियो बनाया। इसके बाद भंवरकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया।

छह माह की सजा का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत किसी भी सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भिखारी मुक्त शहर पहल के चलते इंदौर में भीख मांगने पर रोक लगाई गई है।

भिखारियों की सूचना देने पर इनाम

शहर में भिखारियों की सूचना देने वालों को इनाम देने का भी प्रावधान है। अब तक 22 लोगों को इनाम दिया जा चुका है। इन्हें इनाम के तौर पर हजारों रुपए दिए जा चुके हैं।

Exit mobile version